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दर्जनों लोगों को दी गई समझाइश, अस्पताल परिसर में तंबाकू-गुटखा और सिगरेट के सेवन पर सख्ती

जिला अस्पताल में कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई, तीन लोगों पर 600 रुपये का जुर्माना


कोरिया। जिला चिकित्सालय परिसर को तंबाकू एवं अन्य नशीले पदार्थों के सेवन से मुक्त रखने के उद्देश्य से अस्पताल प्रबंधन द्वारा लगातार जागरूकता और कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अस्पताल अधीक्षक डॉ. आयुष जायसवाल के निर्देश पर नगर सेना के जवानों ने जिला अस्पताल परिसर में कोटपा अधिनियम 2003 के तहत कार्रवाई की। अभियान के दौरान अस्पताल परिसर में तंबाकू, गुटखा एवं सिगरेट जैसी तंबाकू उत्पादों का सेवन करने वाले लोगों को समझाइश दी गई। कार्रवाई के दौरान तीन लोगों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई करते हुए कुल 600 रुपये की रसीद काटी गई। वहीं, दर्जनों लोगों को अस्पताल परिसर में तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने की हिदायत दी गई। अस्पताल प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि जिला चिकित्सालय उपचार और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख केंद्र है। ऐसे स्थान पर तंबाकू, गुटखा, सिगरेट सहित अन्य तंबाकू उत्पादों का सेवन मरीजों, उनके परिजनों तथा अस्पताल में आने वाले अन्य लोगों के स्वास्थ्य और स्वच्छ वातावरण को प्रभावित करता है। अस्पताल अधीक्षक डॉ. आयुष जायसवाल ने सख्त निर्देश दिए हैं कि कोटपा अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुरूप अस्पताल परिसर में तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि अस्पताल को स्वच्छ, सुरक्षित और तंबाकू मुक्त बनाए रखने के लिए आगे भी जांच एवं समझाइश का अभियान जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल प्रबंधन की इस कार्रवाई से परिसर में तंबाकू सेवन करने वालों में सतर्कता देखी गई। अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वे स्वयं तंबाकू उत्पादों का सेवन करने से बचें और अस्पताल परिसर को स्वच्छ एवं नशामुक्त बनाए रखने में सहयोग करें।

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