सूरजपुर। सूरजपुर कलेक्टर के निर्देशानुसार शुक्रवार, 3 जुलाई 2026 को ग्राम पंचायत द्वारकापुर, तहसील रामानुजनगर में खाद के अवैध भंडारण एवं बिक्री की शिकायत पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। शिकायत में आरोप था कि कमलेश्वर साहू (पिता मोतीलाल साहू) द्वारा बिना वैध पंजीयन के बड़ी मात्रा में रासायनिक खाद का विक्रय किया जा रहा है। साथ ही निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूलने एवं नकली खाद बेचने की भी शिकायय प्राप्त हुई थी
कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार रामानुजनगर मनहरण सिंह राठिया के नेतृत्व में वरिष्ठ कृषि विकास विस्तार अधिकारी, उर्वरक निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक, ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी एवं पटवारी की संयुक्त टीम ने कमलेश्वर साहू के किराना दुकान स्थित गोदाम तथा घर में बने गोदाम की जांच की।
जांच के दौरान पाया गया कि संबंधित खाद विक्रेता द्वारा शासन के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा था। स्टॉक पंजी का संधारण नहीं किया गया था तथा गोदाम में रखी लगभग 80 बोरी डीएपी खाद के संबंध में कोई वैध बिल या वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर टीम ने 676 बोरी यूरिया एवं 80 बोरी डीएपी खाद को जब्त कर दोनों गोदामों को सील कर दिया। निरीक्षण के दौरान गोदाम में 750 बोरी धान, 20 बोरी चावल एवं 2 बोरी चना भी पाया गया। इन कृषि उपजों के संबंध में भी वैध दस्तावेज एवं मंडी लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इसके चलते उक्त सामग्री को भी नियमानुसार जब्त कर लिया गया। प्रशासन ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच जारी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश, आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हितों की रक्षा, नकली खाद की बिक्री पर रोक तथा कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध जिले में ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे।


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